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Sunday, November 24, 2013

नाम बताये बिना आरटीआई

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक याचिका पर निर्णय सुनाते हुए इस बात को मान्यता दी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून के तहत सूचना प्राप्त करने के लिये आरटीआई का आवेदन दायर करने वाले आवेदकों के जीवन को खतरा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केवल इतना ही नहीं स्वीकारा है, बल्कि साथ-साथ यह आदेश भी पारित किया है कि सूचना चाहने वाले अपना नाम-पता जाहिर किये बिना ही आरटीआई का आवेदन पेश कर सकते हैं और इस प्रकार से पेश आवेदन पर सूचना दी जायेगी।